प्रतापगढ़ , मार्च 26 -- उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते विशेष न्यायालय ने हत्या व एससी-एसटी एक्ट के एक मामले में पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट ने गुरुवार को रामबाबू, छेदीलाल, श्यामसुंदर उर्फ कल्लू, त्रिभुवन और हरिनारायण को धारा 149, 302, 307 भादवि तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(5) के तहत दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास और 21-21 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

यह मामला थाना कुंडा क्षेत्र का है, जिसमें 26 दिसंबर 2001 को मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि वैज्ञानिक विवेचना, सटीक साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया और सजा सुनाई है।

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