अमृतसर , फरवरी 19 -- पंजाब में अमृतसर के अतिरिक्त ज़िला अपर सत्र न्यायाधीश ( फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय) ने गुरुवार को सौरभ शर्मा निवासी गुरु नानक पुरा, इस्लामाबाद, अमृतसर को पॉस्को एक्ट के तहत दोषी ठहराया और उसे 20 वर्ष कारावास और 40 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है।
फैसले के अनुसार, 18 जनवरी 2024 को पीड़िता अपने घर में अकेली थी और आरोपी उसके पड़ोस में रहता था और अक्सर उसके घर आता-जाता था, क्योंकि उसके साथ उसका भाई-बहन का रिश्ता था। आरोपी उसके घर आया और उसे प्रसाद दिया। प्रसाद खाने के बाद वह बेहोश हो गयी और जब उसे होश आया तो उसने खुद को बिना कपड़ों के पाया और आरोपी भी बिना कपड़ों के था। उसने उसकी अश्लील तस्वीरें लीं और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसकी सहमति के बिना कई बार उसका बलात्कार किया।
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