जयपुर , मार्च 05 -- राजस्थान में पेंशन विभाग द्वारा पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन संबंधी समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए आगामी 27 अप्रैल को संभाग स्तर पर पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी।
निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय महेन्द्र सिंह भूकर ने बताया कि वर्ष में चार बार पेंशन अदालतों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पेंशन अदालत में अपने प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए पेंशनर अपने आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित 25 मार्च तक पेंशन विभाग, शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों अथवा संबंधित कोषालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रकरणों का समाधान यदि पूर्व में नहीं हो पाता है, तो उन्हें 27 अप्रैल को आयोजित पेंशन अदालत में पेंशन विभाग एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा मौके पर ही निस्तारित किया जाएगा। पेंशनर इस पेंशन अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अपनी समस्या रख सकेंगे।
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