सीकर , जनवरी 22 -- राजस्थान में सीकर की अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अदालत) ने पूर्व सरपंच सरदार राव हत्याकांड में आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और यतेंद्र को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया जबकि मुख्य साजिशकर्ता हरदेवाराम, अरुण और हरेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने गुरुवार को सुनाये फैसले में इस मामले में अन्य आरोपी सुनील, मुकेश, भानु प्रताप, नरेंद्र, कुलदीप और ओमप्रकाश को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सुनाई है। वहीं आरोपी सुभाष बराल फरार चल रहा है।

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