नयी दिल्ली , दिसंबर 28 -- भोपाल की एक विशेष सीबीआई अदालत ने ग्वालियर के लश्कर मुख्य डाकघर के एक पूर्व डाक सहायक को 13.85 लाख रुपये की धोखाधड़ी के लिए पांच साल की कड़ी सजा सुनायी है।
अदालत ने तत्कालीन डाक सहायक रजनीश तिवारी को दोषी ठहराया और उस पर 14,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने यह मामला 20 अप्रैल 2022 को ग्वालियर के वरिष्ठ डाक अधीक्षक की लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि तिवारी ने 2020 में डाकघर से गैरकानूनी रूप से 13,85,496 रुपये का गबन किया था।
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