जशपुर , फरवरी 01 -- छत्तीसगढ़ में जशपुर जिला पुलिस ने स्कूल-कॉलेज परिसरों तथा सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत 110 प्रकरणों में कुल 22,000 रुपये का जुर्माना वसूला है।
यह कार्रवाई कोटपा (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003) के प्रावधानों के तहत की गई।
रविवार को डीआईजी/एसएसपी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार,यह अभियान 31 जनवरी को पुलिस कप्तान एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह के निर्देश पर संचालित किया गया। इसमें पुलिस की संयुक्त टीम ने औषधि एवं खाद्य विभाग के सहयोग से जिले के सभी थाना एवं चौकी क्षेत्रों में छापेमारी की। कार्रवाई का मुख्य फोकस शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध था।
जानकारी के अनुसार, सिटी कोतवाली क्षेत्र में 16 प्रकरणों में 3,200 रुपये, पत्थलगांव में 10 प्रकरणों में 2,000 रुपये, बागबहार में 04 प्रकरणों में 800 रुपये, कांसाबेल में 10 प्रकरणों में 2,000 रुपये, बगीचा में 5 प्रकरणों में 1,000 रुपये, आस्ता में 08 प्रकरणों में 1,600 रुपये, लोदाम में 07 प्रकरणों में 1,400 रुपये, चौकी आरा में 04 प्रकरणों में 800 रुपये, चौकी मनोरा में 01 प्रकरण में 200 रुपये, चौकी कोतबा में 03 प्रकरणों में 600 रुपये, चौकी करडेगा में 03 प्रकरणों में 600 रुपये, चौकी उपर कछार में 06 प्रकरणों में 1,200 रुपये तथा चौकी कोल्हेनझरिया में 05 प्रकरणों में 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। दोषियों को कानून का पालन करने की समझाइश भी दी गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह ने बताया कि प्रशासन सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं शैक्षणिक संस्थानों के नजदीक तंबाकू बिक्री के प्रति सजग है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई को और तेज किया जाएगा। इस कानून के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, धूम्रपान निषेध क्षेत्र में चेतावनी बोर्ड न होना तथा शैक्षणिक संस्थानों के निर्धारित परिसर में तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है।
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