श्रीनगर , दिसंबर 27 -- जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शनिवार को प्रदेश के शोपियां जिले में आतंकवादियों के तीन मददगारों को जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया है।
अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। पीएसए के लिए हिरासत में लिये गये लोगों को इस अधिनियम के तहत बिना सुनवाई के दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है।
पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों की पहचान ओवैस अहमद लोन, माशूक अहमद शाह और सबजार अहमद गनी के तौर पर की है, जो सभी शोपियां के रहने वाले हैं।
पुलिस ने कहा, "हिरासत में लिए गए लोग बार-बार राज्य की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल पाए गए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170/126 के तहत उनके खिलाफ रोकथाम की कार्रवाई शुरू होने के बावजूद, वे गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल रहे, जिससे जिले में शांति और सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया।"उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों में उनके लगातार शामिल होने को देखते हुए सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शोपियां के जिला मजिस्ट्रेट से हिरासत के आदेश लिए गए।
पुलिस ने कहा, "इसके बाद निरुद्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर जम्मू के सेंट्रल जेल कोट भलवाल में बंद किया गया।" पिछले एक महीने के दौरान जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है और पूरे कश्मीर में की गई अनेक छापेमार कार्रवाइयों में कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है।
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