जयपुर , फ़रवरी 13 -- राजस्थान के पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि कोटा जिले के पिपल्दा विधानसभा क्षेत्र में दो अक्टूबर 2024 से अब तक 146 विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (डीएनटी) श्रेणी के परिवारों को आवासीय पट्टे जारी किये गये हैं।
श्री दिलावर ने विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के तहत पीपल्दा विधायक चेतन पटेल कोलाना द्वारा लाये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान इसके लिए कुल 146 आवेदन किये गये और इन सभी को परिवारों को आवासीय पट्टे जारी कर दिये गये हैं।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु आवासहीन व्यक्तियों को भूखण्ड एवं पट्टा आवंटन राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 (2) के तहत रियायती दरों के अनुसार किया जा रहा है। भूमिहीन डीएनटी परिवारों को 1000 से कम आबादी वाले गांवों में दो रुपये प्रति वर्गमीटर, 1001 से 2000 की आबादी वाले गांवों में पांच रुपये प्रति वर्गमीटर एवं 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में 10 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से भूखण्ड एवं पट्टा आवंटन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र पीपल्दा में केवल प्रतिबंधित क्षेत्र में निवास कर रहे डीएनटी परिवारों को पट्टे जारी नहीं किये गये हैं।
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