जम्मू , मार्च 26 -- जम्मू और कश्मीर राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव संबंधी मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण की घोषणा की है, जिसमें एक अप्रैल को योग्यता तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है।

जम्मू और कश्मीर पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 4 के उप-नियम 4 के अनुसार मतदाता सूची जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 के प्रावधानों और चुनाव प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप तैयार की जाएगी।

जम्मू-कश्मीर राज्य चुनाव आयोग की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि संशोधन प्रक्रिया पिछली अद्यतन मतदाता सूची पर आधारित होगी और उसमें शामिल नामों को तैयारी का आधार माना जाएगा।

इसमें कहा गया है कि मतदाता पंजीकरण अधिकारी 27 मार्च, 2026 को प्रत्येक हलका पंचायत में फॉर्म पीईआर-1 में एक नोटिस के साथ पिछली अद्यतन एकीकृत मतदाता सूची प्रकाशित करेंगे।

इसमें कहा गया है कि मसौदा पंचायत मतदाता सूची-2026, 27 मार्च, 2026 से संशोधन के लिए खुली रहेगी, जिसमें पात्र मतदाताओं से नाम जोड़ने, हटाने, सुधार करने और स्थानांतरित करने के संबंध में दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी।

बयान में कहा गया है, "दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 27 मार्च से 29 अप्रैल तक होगी।"इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए चार और पांच अप्रैल के साथ साथ 11, 12, 18, 19, 25 और 26 अप्रैल को मतदान केंद्र स्थलों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां पंचायत चुनाव बूथ अधिकारी और विधानसभा प्रखंड स्तरीय अधिकारी आवश्यक फॉर्म और मसौदा मतदाता सूचियों के साथ उपलब्ध रहेंगे।

बयान में कहा गया है कि पात्र मतदाता सहायता के लिए जिला पंचायत चुनाव अधिकारी (डीपीईओ), मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) और पंचायत चुनाव बूथ अधिकारी (पीईबीओ) से संपर्क कर सकते हैं।

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