बेतिया, फरवरी 13 -- बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में अवैध शराब का कारोबार करने के एक आरोपी को उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार पांडे ने पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है और साथ में एक लाख रुपए अर्थ दंड भी लगाया है।

अदालत के आदेश के अनुसार अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजायाफ्ता उपेंद्र पासवान बलथर थाने के परसौनी गांव का रहने वाला है।

उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार ने बताया कि घटना 22 अगस्त वर्ष 2025 की है।बेतिया उत्पाद थाने के ए एस आई रामनाथ शर्मा ने बलथर चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान 10 लीटर शराब के साथ उपेंद्र पासवान को रंगे हाथ पकड़ा था। वह पूर्व से ही अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त था। शराब कारोबारी पर इस केस के अलावा उत्पाद अधिनियम के दो और मामले बलथर थाने में दर्ज हैं। इसी मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से महज दो महीने में पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है।

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