बेतिया,31जनवरी (वार्ता) बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले की एक अदालत ने शनिवार को एक महिला की हत्या करने के आरोप में उसके भैंसुर को पांच वर्ष की सजा सुनाई है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दशम) प्रभाकर दत्त मिश्र ने एक महिला की हत्या करने के आरोप में उसके भैंसुर हीरालाल यादव को पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उसपर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे चार माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।सजायाफ्ता हीरालाल यादव जिले के सिरसिया थाना क्षेत्र के मुसहरी गांव का रहने वाला है ।

लोक अभियोजक राम नगीना प्रसाद ने बताया कि लोरिया थाना क्षेत्र के के पराऊ टोला निवासी प्रदीप कुमार की बहन नीलू की शादी हीरालाल यादव के छोटे भाई बबलू के साथ हुई थी ।शादी के कुछ दिन बाद नीलू का पति बबलू कमाने के लिए बाहर चला गया। इस दौरान हीरालाल यादव अपने छोटे भाई की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर नीलू के साथ नाजायज संबंध बनाने का प्रयास करने लगा। भैसुर के हरकत से परेशान होकर नीलू ने मायके जाकर अपने भाई प्रदीप कुमार और परिवार के अन्य सदस्यों से सारी बात बताई ।इस बात का पता चलते ही हीरालाल यादव और उसके परिवार के लोग भयभीत हो गए। भेद खुलने के डर से 16 मई 2024 को नीलू के गला में फंदा डालकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना पर नीलू के परिवार के लोग उसके ससुराल पहुंचे तो उन्हें देखकर सभी लोग घर छोड़कर फरार हो गए हैं ।घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने प्रदीप कुमार के फर्द बयान के आधार पर प्राथमिक दर्ज की। इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने यह सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक राम नगीना प्रसाद ने बताया कि हीरालाल यादव के परिवार के अन्य लोगों के विरुद्ध भी मुकदमा दूसरे न्यायालय में चल रहा है।

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