बेतिया , फरवरी 03 -- बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले की एक अदालत ने मंगलवार को एक शराब कारोबारी को पांच वर्ष की सजा सुनाई है।

मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार पांडे ने शराब कारोबारी कमरे आलम को पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उसके उपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।सजायाफ़्ता कमरे आलम लोरिया थाना क्षेत्र के बरबीरो गांव का रहने वाला है।

उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार ने बताया कि घटना एक मार्च वर्ष 2025 की है। कमरे आलम नगर थाना के गेट के निकट शराब बेच रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे धर दबोचा।तलाशी के दौरान उसके बैग से शराब की चार बोतलें बरामद की गयी।इस संबंध में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी ।इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने यह सजा सुनाई है।

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