बेतिया , अप्रैल 27 -- बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले के चर्चित सिपाही सोनू कुमार हत्याकांड मामले में अदालत ने सोमवार को दोषी पुलिसकर्मी सर्वजीत कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) असिताभ कुमार ने आज इस मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी सर्वजीत पर पांच लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अपर लोक अभियोजक सैयद अनवर हुसैन ने बताया कि घटना 19 अप्रैल 2025 की है। मृतक सोनू कुमार और अभियुक्त सर्वजीत कुमार दोनों बेतिया पुलिस बल में सिपाही के पद पर तैनात थे। घटना के दिन पुलिस लाइन के बैरक नंबर चार में आपसी विवाद के बाद सर्वजीत कुमार ने सरकारी राइफल से गोली मारकर सोनू कुमार की हत्या कर दी थी।इस मामले में मृतक की पत्नी के बयान पर मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत हुई और घटना के एक साल पूरे होने पर अदालत ने फैसला सुनाया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित