बेतिया , दिसंबर 15 -- िहार के पश्चिमी चम्पारण जिले में गांजा तस्करी के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए जिला अपर सत्र न्यायाधीश एवं मादक औषधि और मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने कांड के नामजद अभियुक्त प्यारेलाल प्रसाद कुशवाहा को दो वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है और साथ में पच्चीस हजार जुर्माना भी देने का आदेश दिया है।
न्यायाधीश में यह सजा एनडीपीएस एक्ट की धारा-20(बी)11(बी) में सुनाई है। सजायाफ्ता बैरिया थाने के डुमरिया गांव का निवासी बताया गया है। उपरोक्त मामलों के विशेष लोक अभियोजन संतोष कुमार शर्मा ने बताया है कि घटना 19 अप्रैल 24 की है। कांड के सूचक को गुप्त सूचना मिली थी कि एक तस्कर बाइक से गांजा लेकर नेपाल से इनरवा थाने के झझरी गांव से गुजरने वाला हैं। पुलिस ने जाल बिछाया। पुलिस ने झझरी गांव के पास रंगी पुल पर एक व्यक्ति को पकड़ कर जब उसके बाइक की तलाशी ली, तो डिक्की से चार किलो गांजा जो प्लास्टिक में छुपा कर रखा गया था, बरामद हुआ। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह अहम फैसला सुनाया है।
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