बेतिया , दिसंबर 13 -- बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने एक हत्याकांड की सुनवाई पूरी करते हुये शुक्रवार को बलथर थाना क्षेत्र के भौंरा निवासी आरोपी सुग्रीव पटेल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया है।
मामले के विभिन्न बिंदुओं पर सुनवाई करते हुये न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक राम नगीना प्रसाद ने बताया कि 15 जनवरी, 2013 को पूर्व दुश्मनी के कारण अभियुक्त ने वादी वीरेंद्र प्रसाद के पुत्र मुकेश कुमार के साथ बेरहमी से मारपीट की थी, जिससे गंभीर रूप से घायल मुकेश कुमार की मृत्यु हो गई थी।
यह मामला स्पीडी ट्रायल में चयनित था। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनवाई पूरी करते हुये न्यायालय ने यह सजा सुनाई है।
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