नैनीताल , फरवरी 26 -- उत्तराखंड में नैनीताल जिले की एक अदालत ने पत्नी के हत्या के मामले में दोषी पति को गुरुवार को आजीवन कारावास और एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा दी है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी ने मामले की सुनवाई के बाद मंगलवार को आरोपी इमरान उर्फ ऋषभ को दोषी करार दिया था और आज उसे यह सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला वर्ष 2021 का है। गाजियाबाद निवासी युवक इमरान जिसने अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर ऋषभ तिवारी के नाम से दीक्षा मिश्रा के साथ पहले जान पहचान बढ़ाई और उसके बाद हिन्दू रीति रिवाज के साथ शादी की लेकिन बाद में असलियत पता चलने पर उसने दीक्षा के साथ निकाह भी किया। पंद्रह अगस्त 2021 को इमरान अपनी पत्नी दीक्षा और अपने दोस्त अल्मास एवं उसकी पत्नी श्वेता शर्मा के साथ नैनीताल घूमने आये। उस दिन दीक्षा का जन्मदिन था। उसी रात को एक होटल में इमरान ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और मृतका का मोबाइल लेकर फरार हो गया। श्वेता शर्मा की शिकायत पर इमरान के खिलाफ मल्लीताल कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में अभियोजन की ओर से 17 गवाहों पेश किए गए।

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