प्रयागराज , अप्रैल 27 -- उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में करोड़ों रुपये की ठगी के आरोपी पटाखा कारोबारी मोहम्मद कादिर की जमानत अर्जी पर सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। मामले में अब अगली सुनवाई 12 मई को होगी। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अब्दुल शाहिद की ओर से काउंटर एफिडेविट दाखिल किया गया, जबकि राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 मई के लिए निर्धारित की है।
याची मोहम्मद कादिर पर रकम दोगुनी करने का प्रलोभन देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने का आरोप है। इस संबंध में प्रयागराज के शाहगंज समेत कई थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता अब्दुल शाहिद ने 29 अक्टूबर 2024 को शाहगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने भी स्कीम में 4 लाख 80 हजार रुपये निवेश किए थे, जिनकी वापसी नहीं हुई।
मोहम्मद कादिर और अन्य आरोपियों के खिलाफ ठगी के विभिन्न मुकदमे दर्ज हैं। जमानत अर्जी पर याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विनय सरन और अधिवक्ता यश पाड़िया ने पक्ष रखा, जबकि शिकायतकर्ता अब्दुल शाहिद की ओर से अधिवक्ता अमान खान और राज्य सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता ने बहस की। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की एकलपीठ में हुई।
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