पटना , जनवरी 16 -- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत नई निर्मित एवं अब तक कर-निर्धारण से छूटी हुई संपत्तियों की पहचान एवं कर-निर्धारण की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पूर्ण करने के लिए निर्धारित समय-सीमा तय की गई है।

नगर आयुक्त द्वारा वार्डवार समीक्षा की गई एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी वार्डों में घर घर जाकर सर्वे करें।

नगर आयुक्त यशपाल मीणा के द्वारा पटना नगर निगम द्वारा सम्पत्ति कर निर्धारण के लिये त्रिस्तरीय टीम( अंचल ,वार्ड एवं सेक्टर स्तर पर) का गठन किया गया है।

अंचल स्तर की टीम में कार्यपालक पदाधिकारी, सिटी मैनेजर, राजस्व पदाधिकारी एवं मुख्य सफाई निरीक्षक होंगे। वार्ड स्तर की टीम में सफाई कर्मी एवं एक सहयोगी कर्मी होंगें साथ ही सेक्टर स्तर की टीम में वारिये नोडल पदाधिकारी, सफाई इंस्पेक्टर एवं जोनल पदाधिकारी होंगे,जो सम्पत्ति धारक की पहचान कर एवं उनके कर निर्धारण करते हुए प्रतिवेदन मुख्यालय को समर्पित करेंगे।

31 जनवरी तक नई संपत्तियों की पहचान कर संबंधित प्रतिवेदन तैयार कर मुख्यालय को समर्पित करना है एवं 28 फरवरी 2026 तक नगर निगम क्षेत्र की सभी संपत्तियों का प्रतिवेदन मुख्यालय को समर्पित करना है।

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 एवं इसके अंतर्गत अधिसूचित बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 और पटना नगर निगम कर तथा गैर-कर राजस्व वसूली विनियम 2013 के अनुसार सभी संपत्तिधारकों को अपनी संपत्ति-संपत्तियों एवं रिक्त भूमि के संपत्ति कर-रिक्त भूमि कर निर्धारण कर स-समय भुगतान करना अनिवार्य है।

गौरतलब है कि अभी सभी कर दाताओं को वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत व्याज एवं पेनाल्टी पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जा रही है जिसकी समय अवधि 31 मार्च, 2026 है।

पटना नगर निगम क्षेत्र में ऑनलाइन संपत्ति कर का भुगतान, असेस्मेंट एवं री-असेसमेंट की सुविधा है। ऑफलाइन की भी सुविधाएं उपलब्ध है। निगम की डोर टू डोर कचरा वाहनों में क्यूआटी कोर्ड भी लगा हुआ है।

पटना नगर निगम के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से घर बैठे संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है।

पटना नगर निगम के मुख्यालय एवं अंचल कार्यालयों में भी जाकर संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है।प्रति दिन सुबह 7:00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक सभी वार्डों में पटना नगर निगम की टीम जा जाकर कर संग्रहण कर रही है। आम जन निगम कर्मियों को आवंटित पॉश मशीन अथवा क्यूआर कोड के माध्यम से भी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।पेटीएम, पे-फोन, जी-पे एवं यूपीआई के माध्यम से घर बैठे अपना संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है।पटना नगर निगम के पोर्टल पर उपलब्ध सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भरकर शहरवासी स्वयं कर निर्धारण एवं पुनर्निधारण का कार्य कर सकते हैं।

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