चंडीगढ़, सितंबर 29 -- पंजाब विधानसभा ने सोमवार को राज्य भर में शासन और सार्वजनिक सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से छह महत्वपूर्ण विधेयक पारितकिए।
विधायी सुधारों का उद्देश्य नियामक तंत्र को मजबूत करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करते हुए व्यापार करने में अधिक आसानी सुनिश्चित करना है। पारित किए गए बिलों में कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां द्वारा प्रस्तुत बीज (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2025; कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड द्वारा प्रस्तुत पंजाब व्यापार का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2025; वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा द्वारा प्रस्तुत पंजाब माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025; राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां द्वारा प्रस्तुत पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2025; वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा द्वारा प्रस्तुत पंजाब सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2025; और स्थानीय निकाय मंत्री डॉ रवजोत सिंह द्वारा प्रस्तुत पंजाब नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल हैं।
इन विधायी उपायों से मौजूदा ढांचे का आधुनिकीकरण, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने की उम्मीद है, जिससे किसानों, उद्यमियों, करदाताओं, घर खरीदने वालों, सहकारी सदस्यों और शहरी निवासियों को समान रूप से लाभ होगा। पंजाब सरकार ने समावेशी विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने वाले सुधारों को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिससे राज्य के शासन में जनता का विश्वास मजबूत होगा।
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