नैनीताल , दिसंबर 17 -- उत्तराखंड के नैनीताल में पारिवारिक संपत्ति विवाद और संभावित खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने पिता और सगे भाई की शिकायत के आधार पर विकास किरौला का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।
श्री रयाल ने बताया कि नैनीताल में भुजियागाट थाना क्षेत्र के किरोला निवासी विकास किरौला के विरुद्ध उपलब्ध अभिलेखों और तथ्यों का गहन परीक्षण किया गया। जांच में सामने आया कि उसका अपने पिता और सगे भाई के साथ संपत्ति संबंधी विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। इससे यह स्पष्ट होता है कि परिवार के भीतर गहरा वैमनस्य मौजूद है और भावनात्मक उत्तेजना की स्थिति बनी हुई है।
डीएम ने बताया कि विकास के पिता और भाई ने भी अपने जीवन को लेकर आशंका और भय व्यक्त किया है। प्रशासन के अनुसार भूमि और संपत्ति से जुड़े पारिवारिक विवाद अत्यंत संवेदनशील और तनावपूर्ण होते हैं, जिनमें शस्त्र की उपलब्धता स्थिति को और अधिक गंभीर तथा घातक बना सकती है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह आशंका भी व्यक्त की गई कि शस्त्र का दुरुपयोग परिवार के ही सदस्यों के विरुद्ध किया जा सकता है।
जिलाधिकारी ने कहा कि इस प्रकार के पारिवारिक विवाद न केवल सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करते हैं, बल्कि लोक शांति और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। जनहित और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शस्त्र लाइसेंस का बने रहना उचित नहीं पाया गया।
इन्हीं सभी तथ्यों और संभावित खतरों को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी ने विकास किरौला का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं।
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