नयी दिल्ली , दिसंबर 16 -- दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गयी नयी एफआईआर की कॉपी की मांग की थी।
याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने मंगलवार को कहा कि एफआईआर के बारे में जानकारी साझा की जा सकती है, लेकिन दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी सात आरोपियों को नहीं दी जाएगी। इससे संबंधित एक घटनाक्रम में, सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के पहले के आदेश को रद्द करके इस निर्णय को बरकरार रखा।
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