नयी दिल्ली , दिसंबर 16 -- दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)की ओर से दायर आरोप पत्र को आधारहीन करार दिया है।

अदालत ने मंगलवार को ईडी की ओर से दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए कहा कि यह आधारहीन है क्योंकि यह किसी प्राथमिकी के बजाए एक निजी शिकायत पर आधारित है। अदालत ने कहा कि इस मामले में अभी दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया, ऐसे में इस पर अभी ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर निर्णय देना जल्दबाजी होगी।

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