पटना , जनवरी 13 -- बिहार मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य में अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि मंजूर की है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव (कैबिनेट) अरविंद चौधरी ने यहां संवाददाताओं को बताया कि यह राशि राज्य आपात निधि से स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ली गई है, जिसके अनुसार न्यास समिति को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

श्री चौधरी ने बताया कि सरकार के इस कदम से समिति को अपने दायित्वों के निर्वहन में मदद मिलेगी और जरूरतमंद अधिवक्ताओं की सहायता सुनिश्चित हो पायेगी।

मंत्रिमंडल ने पटना उच्च न्यायालय में मानदेय एवं संविदा आधार पर चार विधि सहायक पदों के सृजन को भी मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय में विधिक सहायता सेवाओं को मजबूत करने के लिए 45 मौजूदा विधि लिपिकों को पुनः नामित कर उन्हें विधि सहायक का पद नाम दिया गया है।

मंत्रिमंडल ने पटना उच्च न्यायालय तथा बिहार के अधीनस्थ न्यायालयों के कोर्ट मैनेजरों के वेतन ढांचे में संशोधन को भी मंजूरी दी है। उनके वेतनमान 77840-136520 से लेवल-8 को स्वीकृति दी गयी है।

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