भिण्ड , दिसंबर 17 -- मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले की मेहगांव स्थित विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

प्रकरण के अनुसार घटना 16 जनवरी 2021 की रात की है। मेहगांव अनुभाग के गोरमी थाना क्षेत्र में पीड़िता की मां अपनी नाबालिग बेटी के साथ सो रही थी। देर रात मां की नींद खुलने पर बेटी खाट पर नहीं मिली। काफी तलाश के बाद भी बच्ची का पता नहीं चलने पर परिजनों ने 18 जनवरी 2021 को थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस जांच के दौरान आरोपी प्रमोद शाक्य (32) निवासी ग्राम सुरूरू, थाना बारासो को गिरफ्तार कर नाबालिग को बरामद किया गया। जांच पूर्ण होने के बाद पुलिस ने चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। लगभग चार वर्षों तक चले इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक अनीश शर्मा द्वारा गवाहों के बयान और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई।

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