बैतूल , अप्रैल 10 -- मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार, सात अप्रैल को भैंसदेही थाने में पीड़िता के पिता की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला दर्ज किया गया था। इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया।
शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई शुरू की और करीब छह घंटे के भीतर नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर लिया। बाद में बालिका के बयान के आधार पर मामले में दुष्कर्म सहित अन्य संबंधित धाराएं जोड़ी गईं।
पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सूचना तंत्र की मदद से आरोपी की पहचान राजेश पांसे के रूप में की है। वह ढोकना गांव का रहने वाला है। इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया।
अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई को पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन के निर्देशन में अंजाम दिया गया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी और एसडीओपी (भैंसदेही) शिफा हासमी के मार्गदर्शन में भैंसदेही थाना पुलिस ने समन्वित प्रयास करते हुए सफलता हासिल की।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश सातनकर, उप निरीक्षक जयवंती श्रवणकर, प्रधान आरक्षक पंजाबराव परते, आरक्षक सुनील उइके और महिला आरक्षक चांदनी उइके की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील की है कि वे बच्चों, विशेषकर बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। आपात स्थिति में डायल 112 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है।
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