मथुरा , जनवरी 19 -- उत्तर प्रदेश के मथुरा में विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

इस मामले की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु ने बताया कि थाना फरह में अभियुक्त अजय उर्फ मरुआ के विरुद्ध पोक्सो एक्ट में 17 अगस्त 2023 यह अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पीड़ित किशोरी की मां ने तहरीर में कहा था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी की तबीयत खराब थी। डाक्टर को दिखाने पर उसके गर्भवती होने का पता चला। पूछने पर बेटी ने बताया कि गांव का ही अजय उर्फ मरुआ कई महीने से उसके साथ गलत काम कर रहा था।

पीड़ित के परिजन अजय उर्फ मरुआ के पास गए तो उसने कहा कि दो चार हजार ले लो और गर्भपात करा दो। उसने जान से मारने की धमकी देते हुये उन्हे भगा दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया। इसमें उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई।

सोमवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट के जज संतोष कुमार त्रिपाठी ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त अजय उर्फ मरुआ को धारा 376 भारतीय दंड संहिता समकक्ष धारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा - 6 के अपराध में भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिये आजीवन कारावास से दंडित किया गया है तथा मुवकिल पचास हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

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