बैतूल , दिसंबर 28 -- मध्यप्रदेश में बैतूल की स्पेशल पॉक्सो अदालत ने नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म में सहयोग करने वाली महिला आरोपी अनिता को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे धारा 370 के तहत दस साल, पॉक्सो एक्ट की धाराओं में पाँच साल और अपहरण के आरोप में तीन साल की सजा दी है।

यह मामला अगस्त 2023 का है, जब सारणी क्षेत्र में 15 वर्षीय बालिका अपने खेत पर गाय चरा रही थी। तभी आरोपी महिला अनिता वहां पहुंची और उसे धमकाया कि यदि उसने कमल से फोन पर बात नहीं की तो उसे जान से मार देगी। भयभीत होकर बालिका ने कमल से बात की और उसके बुलावे पर स्कूल के पास पहुंची। थोड़ी देर बाद कमल अपने साथी आशीष के साथ कार में आया और पीड़िता को जबरन बैतूल ले गया।

बैतूल में उसे एक निर्माणाधीन इमारत में रखा गया, जहां आशीष ने छेड़छाड़ की। बाद में कमल उसे नागपुर ले गया और लगभग आठ से दस दिनों तक बंधक बनाए रखा। इस बीच अपहरण की शिकायत दर्ज होने पर पुलिस सक्रिय हुई। अनिता ने कमल को फोन कर पुलिस की गतिविधियों की जानकारी दी और पीड़िता को बेचने से मना किया।

बालिका के लौटने पर पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया, जिससे पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। पुलिस ने अनिता को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे दोषी मानते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई। मुख्य आरोपी कमल और उसका साथी आशीष अब भी फरार हैं। घटना के समय पीड़िता स्कूल में पढ़ती थी और उसकी उम्र 15 वर्ष 5 माह 8 दिन थी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित