दरभंगा, मार्च 17 -- बिहार में दरभंगा जिले की अदालत ने मंगलवार को नशीली दवा के कारोबारी को सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे उत्पाद अधिनियम के विशेष अपर लोक अभियोजक अभय पाठक ने बताया कि उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश (प्रथम) श्रीराम झा की अदालत ने शशि सिंह को सात वर्षों का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं जमा करने पर जुर्मी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया है।

श्री पाठक ने बताया कि 25 जनवरी 2025 को सदर थाना की पुलिस ने शशि सिंह को उसके झोपड़ीनुमा घर से 37 लिटर कोडीनयुक्त वनरेक्स कफ सिरप के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। जिसकी प्राथमिकी उत्पाद सदर थाना में कांड सं. 37/25 दर्ज की गई थी।अदालत ने 13 मार्च को ही इस मामले की त्वरित सुनवाई पूरी कर शशि सिंह को उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) में दोषी घोषित किया था।जुर्मी घटना के समय से ही जेल में बंद है।

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