नयी दिल्ली , नवंबर 21 -- दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि नयी श्रम संहिताएं न केवल प्रशासनिक सुधार की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है बल्कि देश के श्रमिकों को समग्र सामाजिक सुरक्षा देने वाला व्यापक परिवर्तन भी है।

श्री मिश्रा ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा देशभर में नयी श्रम संहिताओं के लागू करने के फैसले को श्रमिकों के हित में उठाया गया अत्यंत प्रभावी और दूरदर्शी कदम है। उनके अनुसार, यह निर्णय भारत के कार्यबल को सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक संगठित कार्य वातावरण प्रदान करने की दिशा में केंद्र सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नयी श्रम संहिताएँ न केवल प्रशासनिक सुधार की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है बल्कि देश के श्रमिकों को समग्र सामाजिक सुरक्षा देने वाला व्यापक परिवर्तन भी है।

उन्होंने कहा कि देश भर के सभी श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी की गईं नयी श्रम संहिताओं से श्रमिकों का न्यूनतम वेतन सुनिश्चित होगा वहीँ श्रमिकों को स्थिर एवं विश्वसनीय आय भी प्राप्त होगी। युवाओं के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य किए जाने से रोजगार में पारदर्शिता और सुरक्षा स्थापित होगी। महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन और सम्मान से कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता को संस्थागत रूप से मजबूत किया जा सकेगा।

श्री मिश्रा ने श्रम संहिता से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रावधान दिल्ली सरकार द्वारा श्रमिक हित में शीघ्र ही लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को एक वर्ष की सेवा के बाद ग्रेच्युटी का लाभ मिल सकेगा। वहीँ 40 वर्ष से अधिक आयु वाले श्रमिकों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण शुरू किया गया है जो स्वास्थ्य निगरानी और निवारक देखभाल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि ओवरटाइम करने वाले श्रमिकों को अब दोगुनी मजदूरी प्रदान की जाएगी जिससे श्रम के मूल्य और सम्मान को स्पष्ट रूप से मान्यता मिल सकेगी। खतरनाक श्रेणियों में कार्यरत श्रमिकों के लिए सौ प्रतिशत स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है जो उनके कार्य वातावरण को अधिक सुरक्षित और संरक्षित बनाती है। साथ ही, श्रम सुधारों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है जिससे भारत का श्रम ढांचा अधिक आधुनिक, प्रतिस्पर्धी और न्यायसंगत बनेगा।

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