कोटा , जनवरी 07 -- राजस्थान में कोटा में नगर निगम ने मंगलवार और बुधवार को अभियान चलाकर शहर के विभिन्न स्थानों से 1100 से अधिक पोस्टर, पैंफलेट और बैनर हटाए।
आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने बुधवार को बताया कि सार्वजनिक स्थानों, दीवारों, विभाजकों, खम्भों आदि को पोस्टर-पेम्फ्लेट चिपकाकर और बैनर लगाकर गंदा करना संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत अपराध है। इससे शहर की छवि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
उन्होंने बताया कि इसको देखते हुए दोनों स्वास्थ्य अधिकारियों के नेतृत्व में दलों का गठन किया गया है जो इस तरह के पोस्टर, पैंफलेट और बैनर हटा रहे हैं। पहले दल ने मंगलवार और बुधवार को रेलवे स्टेशन से खेडली फाटक नयापुरा राजकीय महाविद्यालय होते हुए कोटडी तक करीब 800 पोस्टर पंपलेट और बैनर हटाए। इसी तरह दूसरे दल ने दादाबाड़ी विस्तार से बसंत विहार रोड, मोदी कॉलेज से धानमंडी तक 300 पोस्टर पंपलेट और बैनर हटाए।
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