बांदा , फरवरी 9 -- उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक स्थानीय अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दो युवकों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 22-22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक शिवपूजन सिंह ने बताया कि 18 मार्च 2019 को बबेरू थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथी सुखदेव के घर ले गया, जहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद 11 फरवरी 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रदीप कुमार मिश्र की अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत आठ गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने प्रत्येक को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 22-22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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