पटना , दिसंबर 16 -- बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष सत्र अदालत ने बहुचर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड में मंगलवार को विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
सांसदों एवं विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष सत्र अदालत के न्यायाधीश धनंजय कुमार मिश्रा की अदालत में जमानत याचिका पर बहस करते हुए श्री सिंह के अधिवक्ता सुनील कुमार ने अपने मुवक्किल को इस मामले में निर्दोष बताया और नियमित जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की थी।
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने श्री सिंह को नियमित जमानत पर मुक्त करने से इनकार कर दिया। इससे पहले 20 नवंबर 2025 को विशेष निचली अदालत ने विधायक श्री सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद श्री सिंह की ओर से सत्र अदालत में उपरोक्त नियमित जमानत याचिका दाखिल की गई थी।
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