दरभंगा , मई 08 -- बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में एक युवक को सश्रम आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदिदेव की अदालत ने लहेरियासराय थाना क्षेत्र के अलल्लपट्टी निवासी सोनु कुमार साह को मो. दानिश की चाकू मारकर हत्या करने के जुर्म में सश्रम आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि सात मई 2019 की रात 8.15 बजे स्थानीय अल्लपट्टी निवासी मो. दानिश को अभियुक्तों ने चाकू मारकर गंभीर रुप से जख्मी कर दिया था। इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता मो. वशीर उर्फ हिरा ने लहेरियासराय थाना में सोनु कुमार साह, ललन कुमार साह, दिपक साह, जयप्रकाश साह, सौरभ कुमार और श्याम कुमार को हत्या मामले में नामजद करते हुए कांड सं.175/19 दर्ज कराया था। सत्रवाद सं.391/19 के तहत विचारण के दौरान गत बुधवार को ही न्यायालय ने सोनु कुमार साह को भारतीय दंड विधान की धारा 302 (मानववध) में दोषी घोषित किया था। वहीं शेष पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था।
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