दरभंगा, फरवरी 10 -- बिहार के दरभंगा जिले में उत्पाद अधिनियम की विशेष अदालत ने दो शराब तस्करों को क्रमशः सात वर्ष एवं पांच वर्ष का कारावास एवं एक-एक लाख रूपया अर्थ दंड की सजा सुनाईहै।
दरभंगा व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश द्वितीय (उत्पाद) ने बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा-30 (ए) के तहत दरभंगा जिला के मनिगाछी थाना क्षेत्र के महथौड़ गांव निवासी शराब तस्कर अमर साह को सात वर्ष कारावास एवं एक लाख रूपया अर्थदंड की सजा सुनाई है, वही बहेड़ा थाना क्षेत्र के सूहत गांव निवासी विकास कुमार यादव को पांच वर्ष कारावास एवं एक लाख रूपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नही देने पर दोनों शराब तस्करों को छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विशेष अपर लोक अभियोजक (उत्पाद) हेमंत कुमार ने बताया कि बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा-30 (ए)के तहत मनीगाछी थाना में दर्ज कांड संख्या-44/22, के अनुसार 17 मार्च 2022 को रात्रि 2:45 बजे मनिगाछी थाना क्षेत्र के लता गांव में राइस मिल के समीप विदेशी शराब लदा एक ट्रक, दो पिकअप और तीन मोटरसाइकिल जप्त किया गया था और बड़ी मात्रा में विभिन्न ब्रांडों का विदेशी शराब बरामद किया गया था।
श्री कुमार ने बताया कि दरभंगा जिला अंतर्गत हत्या, बलात्कार, बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम एक्ट, अपहरण, मद्यनिषेध एवं अन्य संवेदनशील घटनाओं के काण्डों को विशेष श्रेणी में रखकर स्पीडी ट्रायल कराकर अभियुक्त को सजा दिलाई जा रही है।
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