दतिया , अप्रैल 01 -- मध्यप्रदेश के दतिया से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली की एमपीएमएलए अदालत ने 25 साल पुराने बैंक के एफडी ब्याज घोटाले में आज दोषी ठहराया है।
इसी क्रम में सुनवाई के बाद कोर्ट ने विधायक राजेन्द्र भारती को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 तथा बीएनएस की अन्य धाराओं के तहत हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। मामले की सजा पर अभी अंतिम फैसला आना शेष है।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह मामला लगभग 25 साल पूर्व का भूमि विकास बैंक से जुड़ा है, जिसमें विधायक राजेन्द्र भारती ने अपनी मां के नाम 10.50 लाख रूपये की एफडी कराई थी, जिस पर 13.50 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा था। राजेन्द्र भारती पर आरोप था कि उन्होंने तीन साल की एफडी को ज्यादा ब्याज के लालच में बैंक अध्यक्ष रहते हुये 2001 में फिर दस्तावेजों में गड़बड़ कर अवधि बढ़वा दी, ताकि ब्याज ज्यादा मिलता रहे। 2003 में बैंक प्रबंधन को इस गड़बड़ की जानकारी लगी तो इसकी जांच कराई गई, जिसमें विधायक राजेन्द्र भारती व उनकी मां को दोषी पाया गया। बाद में यह मामला उपभोक्ता फोरम से लेकर दतिया की कोर्ट में पहुंचा तो विधायक राजेन्द्र भारती ने निष्पक्ष सुनवाई के लिये मध्यप्रदेश से बाहर मामला सुनवाई की अपील की। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचा, जहां एमपी एमएलए कोर्ट में उन्हें धोखाधड़ी का दोषी माना गया है। हालांकि अभी सजा का ऐलान नहीं किया गया है।
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