अगरतला , अप्रैल 09 -- दक्षिण त्रिपुरा के बेलोनिया में एक स्थानीय अदालत ने एक दिहाड़ी मज़दूर की हत्या के मामले में चार लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें सात साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है।

अदालत ने खतेंद्र रियांग नाम के मजदूर की हत्या के लिए दीपक रियांग (19), शिमेंद्र रियांग (19), करुण रियांग (21) और दशरथ रियांग (26) को दोषी पाया। इसके अलावा, हर दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं भरने पर एक महीने की अतिरिक्त जेल की सज़ा का प्रावधान किया गया है।

सरकारी वकील सुब्रत भट्टाचार्य के अनुसार, यह घटना सात नवंबर, 2024 को ज़िले के शांतिबाज़ार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गंगाराई किरीचंद्र पारा में हुई थी। बताया जाता है कि आरोपी शराब के नशे में खतेंद्र रियांग के घर में घुस गए और उस पर लाठियों से हमला कर दिया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित