अगरतला , फरवरी 27 -- उच्चतम न्यायालय ने त्रिपुरा सरकार को 15 अप्रैल से पहले त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) और मई तक पंचायत (वीसी) चुनाव कराने के निर्देश जारी किए हैं। यह जानकारी जिला परिषद की तरफ से वकील भास्कर देबबर्मा ने दी।
यह अंतरिम आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और मनमोहन की पीठ ने एडीसी में सत्तारूढ़ टिप्राहा स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन मोथा (टीआईपीआरए) की दाखिल की गई रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पास किया।
श्री देबबर्मा के मुताबिक सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चुनाव कराने के लिए सितंबर तक का समय बढ़ाने की मांग करते हुए एक हलफनामा दाखिल किया था लेकिन अदालत ने इसे मानने से इनकार कर दिया।
अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को 15 अप्रैल और 31 मई तक चुनाव कराने का निर्देश दिया और अदालत द्वारा बताए गए समय के अंदर चुनाव कराने की अनुसूची की रूपरेखा बताते हुए एक हलफनामा दाखिल करने को कहा। इसके अलावा राज्य चुनाव आयोग को 15 मार्च तक एक अंतिम हलफनामा जमा करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें शीर्ष अदालत के दिए गए निर्देशों का पालन करने की पुष्टि की गई हो।
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