अगरतला , मार्च 27 -- पश्चिम त्रिपुरा की एक स्थानीय अदालत ने 2017 में अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शहर के दुकली क्षेत्र के निवासी मिट्ठू दास को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने उसे कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने उसे अपनी पत्नी पर क्रूरता करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498(ए) के तहत भी दोषी पाया। इस आरोप के लिए उसे तीन साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई, ये दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

पीड़िता, सबिता दास (27 वर्ष) का विवाह आरोपी से लगभग 13 साल पहले हुआ था। जांच से संकेत मिला कि कथित तौर पर घरेलू विवादों के कारण उसने लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेली थी।

यह दुखद घटना 19 अक्टूबर, 2017 को रात करीब 8:30 बजे हुई थी, जब आरोपी ने कथित तौर पर अपनी पत्नी को जान से मारने की नीयत से उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी थी। वह गंभीर रूप से जल गई थी और बाद में उसे अगरतला के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां अंततः उसकी मृत्यु हो गई।

इस संबंध में पश्चिम अगरतला महिला पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था।

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