हैदराबाद , फरवरी 3 -- तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक बी शिवधर रेड्डी ने आगामी नगर निगम चुनाव को प्रभावी ढंग से और कानून के अनुसार सख्ती से कराये जाने के लिए मंगलवार को पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये।

श्री रेड्डी ने चुनावी क्षेत्रों के पुलिस आयुक्तों, जिला पुलिस अधीक्षकों और थाना प्रभारियों (एसएचओ) को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। राज्य में सात नगर निगमों और 116 नगर पालिकाओं में होने वाले नगर निगम चुनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मतदान 11 फरवरी को होगा और मतगणना 13 फरवरी को होगी। उन्होंने अधिकारियों को कोठागुडेम, करीमनगर, महबूबनगर, मंचेरियल, निजामाबाद, नलगोंडा और रामगुंडम निगमों के 414 वार्डों में और 2,582 वार्डों के नगर पालिकाओं में कानून और व्यवस्था बनाये रखने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिकायतों या अनुचित घटनाओं की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

हैदराबाद पुलिस के कानूनी सलाहकार रामुलु ने कहा कि मतदाताओं को प्रभावित करने, उन्हें एक विशेष उम्मीदवार के लिए वोट देने के लिए मजबूर करने, नामांकन रोकने या सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का सहारा लेने पर सख्त दंड लागू किया जायेगा।उन्होंने कहा कि उत्पाद शुल्क अधिनियम का उल्लंघन कर शराब का वितरण करने पर छह महीने से दो साल तक की कैद हो सकती है। वहीं लाइसेंसी हथियार धारकों को अपनी बंदूकें शस्त्र अधिनियम के तहत थाने में जमा करनी चाहिए। ऐसा न करने पर एक से तीन साल तक की कैद हो सकती है।

अधिकारियों को चुनाव अभियान से संबंधित नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। 'सार्वजनिक स्थान विरूपण अधिनियम 1997' के तहत उल्लंघन, जिसमें अनधिकृत पोस्टर और अश्लील विज्ञापन शामिल हैं, पाये जाने पर आपराधिक मामले दर्ज किये जायेंगे।

पुलिस महानिदेशक ने चेतावनी दी कि राजनीतिक गतिविधियों के लिए धार्मिक संस्थानों का दुरुपयोग 'धार्मिक संस्थान (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988' के तहत गंभीर अपराध है। इसके अलावा, हेट स्पीच या जातिगत या धार्मिक संघर्ष भड़काने पर पांच साल तक की जेल हो सकती है।

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