हनुमानगढ़ , नवम्बर 20 -- राजस्थान में हनुमानगढ़ के नशीले द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम न्यायालय नेअवैध डोडा पोस्त की तस्करी के मामले में ट्रक चालक और परिचालक को दोषी करार देते हुए गुरुवार को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त चालक मंगतपाल और परिचालक मलकीतसिंह को डोडापोस्त की तस्करी करने का दोषी मानते हुए उन पर दो- दो लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार हनुमानगढ़ जंक्शन थाना क्षेत्र में पुलिस ने 10 अक्टूबर 2019 को अभियुक्त मंगलपाल और मलकीत सिंह से ट्रक में 10 क्विंटल डोडा पोस्त ले जाते गिरफ्तार किया था।
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