भीलवाड़ा , फरवरी 25 -- राजस्थान में भीलवाड़ा के नशीले द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने मादक पदार्थ की तस्करी करने के दो आरोपियों को बुधवार को दोषी करार देते हुए चार चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश जगदीश प्रसाद शर्मा ने अभियुक्त रामकिशोर और रामलाल को डोडा चूरा की तस्करी करने का दोषी मानते हुए उन पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार बनेड़ा थाना क्षेत्र में अगस्त 2018 में पुलिस ने अभियुक्त रामकिशाेर रामलाल को डोडा चूरा की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
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