भरतपुर (छत्तीसगढ़) , फरवरी 02 -- धान खरीदी व्यवस्था में गड़बड़ी और जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ के मामले में जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक राइस मिल को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। गोयल एग्रो राइस मिल, केंवटी (केल्हारी) को 'डमी मिल' घोषित करते हुए दो वर्ष के लिए काली सूची में डाला गया है और 32 टन चावल जब्त किया गया है।
सोमवार को जिला पीआरओ से मिली जानकारी के अनुसार,कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान की जा रही सघन निगरानी में यह मामला सामने आया। 16 दिसंबर 2025 को संदेह के आधार पर खाद्य एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम घुघरी, तहसील भरतपुर से 32 टन चावल से लदा वाहन जब्त किया। पूछताछ में पता चला कि यह चावल बिहार से मंगवाया गया था और गोयल एग्रो राइस मिल से जुड़ा हुआ था।
मिल संचालक के समय पर उपस्थित न होने पर मिल को सील कर दिया गया। 22 दिसंबर को सील खुलवाकर की गई संयुक्त जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मिल में 774.04 क्विंटल चावल की भारी कमी पाई गई। साथ ही, अनिवार्य बी-1 पंजी का रखरखाव नहीं था, मासिक विवरणी का अभाव था और मिलिंग के अनुरूप विद्युत खपत में असामान्य कमी थी, जिससे मिल के लंबे समय से बंद रहने की पुष्टि हुई।
जांच में यह भी पाया गया कि मिल परिसर में अत्यधिक गंदगी थी। चावल सड़ी अवस्था में मिले और भंडारण स्थल पर चूहों व कबूतरों की गंदगी मौजूद थी, जिससे फूड प्वाइजनिंग जैसे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम की आशंका जताई गई। गुणवत्ता एवं विद्युत खपत के विश्लेषण ने पुष्टि की कि मिल वास्तव में एक 'डमी मिल' के रूप में संचालित हो रही थी।
मिल संचालक संजीव कुमार गोयल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। दस्तावेजी जांच में पाया गया कि मिल ने छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 का उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराह है।
इस आधार पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए गोयल एग्रो राइस मिल को दो वर्षों (2025-26 एवं 2026-27) के लिए काली सूची में डाल दिया है। अब इन दोनों वर्षों में इस मिल का शासकीय धान उपार्जन हेतु पंजीयन नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी व्यवस्था में गड़बड़ी और जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा।
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