रांची , मई 03 -- झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने न्यायिक हिरासत में हुई दो बंदियों की मौत के मामले में उनके परिजनों को राहत देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
यह फैसला मानवाधिकार आयोग की सिफारिश के आधार पर लिया गया है। सरकार की ओर से कुल 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है, जिसे संबंधित जिलों में बराबर-बराबर वितरित किया जाएगा।
आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, चतरा जिले के मेराल गांव निवासी विचाराधीन बंदी राजू तुरी की मौत के बाद उनकी पत्नी को यह सहायता राशि दी जाएगी, जो वर्तमान में राजस्थान के कोटा में रह रही हैं। वहीं खूंटी जिले के जिलिंगकेला गांव निवासी बंदी मार्शल मुंडू के आश्रितों को भी सरकार की ओर से आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
यह पूरी राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण मद से जारी की जाएगी। चतरा और खूंटी के उपायुक्त या उनके अधिकृत अधिकारी जिला कोषागार के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
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