जौनपुर , दिसम्बर 06 -- उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने शनिवार को आठ माह पूर्व नौ वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार जिले में खेतासराय थाना क्षेत्र निवासी वादिनी ने स्थानीय थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया कि नौ अप्रैल को उसके गांव का ही रहने वाला युवक खालिद पुत्र लतीफ उसके 9 वर्षीय पुत्र को गांव की गली में ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म व अश्लील कृत्य किया।
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