जौनपुर , अप्रैल 10 -- उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी दो युवकों को 20-20 वर्ष के सश्रम करावास व 30 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार जिले में सरपतहा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता ने छह मार्च 2017 को अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसके ही गांव का रहने वाला विनोद बिंद शादी का झांसा देकर 6 माह से उसके साथ दुष्कर्म करता रहा, जब वह गर्भवती हो गई, तब शादी से इंकार कर दिया।
विनोद के दोस्त मायाराम बिंद ने भी उसके साथ जबरन संबंध बनाया था। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी व रमेश चंद्र पाल के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोनों आरोपियों को उक्त दंड से दंडित किया।
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