जौनपुर , जनवरी 16 -- उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार की अदालत ने सात वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को दोष सिद्ध होने पर शुक्रवार को 20 वर्ष के कारावास व 38 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार जिले में सिंगरामऊ थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि 21 अगस्त 2018 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री को लवकुश खरवार निवासी ग्राम खजुरन थाना बदलापुर बहला फुसलाकर मुंबई भगा ले गया और उसे फोन करके मुकदमा दर्ज न करने का दबाव डाल रहा था।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी युवक को उक्त दंड से दंडित किया।
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