जौनपुर , मार्च 30 -- उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में 17 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी द्वितीय) प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सुरेरी थाना क्षेत्र के हरिहरपुर निवासी जहूर ने नेवढ़िया थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि 30 मार्च 2009 को उनका भाई मैना जयसिंहपुर स्थित अपने साढ़ू के घर जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा।

खोजबीन के दौरान पता चला कि वह बाबुलनाथ पटेल और अनिल सरोज के साथ साइकिल से गया था। बाद में जयसिंहपुर भट्ठा के पास उसकी लाश बरामद हुई। जांच में सामने आया कि मृतक का आरोपियों से पशु व्यापार के लेनदेन को लेकर विवाद था, जिसके चलते दोनों ने उसकी गला काटकर हत्या कर दी।

पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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