रांची , फरवरी 20 -- झारखंड हाईकोर्ट में झारखंड लोक सेवा आयोग(जेपीएससी) की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 (14वीं जेपीएससी) में उम्र सीमा में छूट के लिए छात्रों के समूह के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई।

झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को निर्देश दिया है कि याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों को ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में हुई। करीब 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने आयोग द्वारा तय की गई अधिकतम उम्र सीमा को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। जेपीएससी ने विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत 14वीं परीक्षा के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना की कट-ऑफ तिथि 1 अगस्त 2026 निर्धारित की है।

झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में हुई। याचिका दायर करने वाले करीब 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने आयोग द्वारा तय की गई अधिकतम उम्र सीमा को चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि आयोग द्वारा परीक्षाएं नियमित रूप से आयोजित नहीं की गईं, जिसके कारण बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार बिना परीक्षा दिए ही उम्र सीमा पार कर चुके हैं। उनका कहना है कि यदि आयोग समय पर परीक्षाएं कराता, तो कई अभ्यर्थी आज इस स्थिति में नहीं होते।

अदालत में याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2018 से की जानी चाहिए, ताकि परीक्षा में देरी का नुकसान अभ्यर्थियों को न उठाना पड़े। अदालत ने इस तर्क को गंभीरता से लेते हुए फिलहाल याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है। इसके तहत संबंधित अभ्यर्थी ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे, जिससे वे परीक्षा प्रक्रिया से बाहर नहीं होंगे।

उम्र सीमा का यह विवाद केवल अदालत तक सीमित नहीं रहा है। यह मुद्दा झारखंड विधानसभा में भी उठ चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों ने कट-ऑफ तिथि पर पुनर्विचार की मांग की है। विशेष रूप से प्रदीप यादव ने इस विषय को जोरदार तरीके से उठाया। संसदीय कार्य मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है।

हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश से फिलहाल प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत मिली है। अब सभी की निगाहें मामले की अगली सुनवाई और अंतिम निर्णय पर टिकी हैं।

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