श्रीगंगानगर , फरवरी 19 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (संख्या-2) ने जान लेवा हमले के दो आरोपियों को गुरुवार को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल लोहिया ने अभियुक्त अंकित (23) और बॉबी (23) को ई रिक्शा चालक पिंक पर लोहे की छड़ और डंडों से जानलेवा हमला करने का दोषी मानते हुए उन पर जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार सदर थाना क्षेत्र में 28 जुलाई 2024 को अंकित और बॉबी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पिंटू की लाठी और लोहे की छड़ों से हमला किया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित