अलवर , अप्रैल 02 -- राजस्थान में अलवर जिले की एक अदालत ने जानलेवा हमले के चार आरोपियों को गुरुवार को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योति के0 सोनी ने अभियुक्त राजेश, राकेश, कमलेश और किशोर को पीड़ितों पर जानलेवा हमला करने का दोषी मानते हुए उन पर जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र में पांच नवम्बर 2015 को अभियुक्तों ने पीड़ित पक्ष पर जानलेवा हमला किया। जिससे कई लोग घायल हो गये।

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